आसानी से तलाक के लिए कानून में बदलाव
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया, "इस संशोधन की बदौलत आपसी सहमति से तलाक मांगने ऐसे पक्षों को संरक्षण मिलेगा, जो तलाक की याचिका तो दाखिल करते हैं, लेकिन जानबूझकर अदालत में पेश न होकर दूसरे पक्ष को प्रताड़ित करते हैं।"
उन्होंने कहा कि यह संशोधन, संसद में पेश किए जाने वाले विवाह अधिनियम (संशोधन)विधेयक 2010 के माध्यम से प्रभावी होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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