अफजल गुरू ने सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की

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लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों से प्राप्त सूचना के मुताबिक अफजल गुरू की ओर से कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री को उसकी ओर से एक पत्र जरूर प्राप्त हुआ था, जिसमें उसकी फांसी की सजा के शीघ्र निष्पादन की अपील की गई थी। लेकि न अफजल गुरू का यह पत्र सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2010 में पहुंचा था।
अदालत ने अफजल गुरू की रजिस्ट्री पर जनाब देते हुए उसे सूचित किया गया था कि जेल से सुप्रीम कोर्ट में संपर्क करने के लिए उसे याचिका दायर करनी चाहिए जिसे जेल अधीक्षक के जरिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए। अदालत की ओर से कहा गया है कि उसके बाद से गुरु की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
उल्लेखनीय है कि 40 वर्षीय गुरु को वर्ष 2001 में उच्च सुरक्षा वाले संसद भवन पर हुए हमले के एक मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया गया है। वर्ष 2002 में गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एक वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी सजा पर अपनी मुहर लगा दी। उसे 20 अक्टूबर, 2006 को फांसी दी जानी थी। लेकिन उसकी पत्नी ने राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दायर कर दी। परिणामस्वरूप गुरु की फांसी की सजा का मामला लटक गया।












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