सज्जन कुमार के खिलाफ 19 मई को तय होंगे आरोप
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अदालत के आदेश में एक टाइपिंग त्रुटि की ओर इशारा करते हुए दायर किए गए एक आवेदन के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने मामले को मंगलवार को स्थगित कर दिया।
जांच एजेंसी के वकील ने बताया कि टाइपिंग की त्रुटि के कारण सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 449 (घरों में बलपूर्वक घूसने) के स्थान पर धारा 339 (गलत तरीके से नियंत्रण)के तहत मामला लिखा गया था।
गुप्ता ने शनिवार को सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 395 (डकैती), 427 (संपत्ति की हानि), 449 (घरों में बलपूर्वक घूसने) और 153ए (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने) के तहत मामले दर्ज करने के लिए कहा था।
सीबीआई के मुताबिक सज्जन कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर 1984 को एक भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया था।
सज्जन कुमार के साथ पांच अन्य बलवन खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, कृष्णा खोखर पर भी भीड़ का प्रतिनिधित्व करने और सिखों की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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