सज्जन कुमार पर तय हों आरोप: कोर्ट
दिल्ली। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार पर आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1984 के सिख दंगो के मामले की सुनवाई के बाद सज्जन कुमार पर धारा 302 (हत्या), 395(डकैती), 427 (संपत्ति के नुकसान) और 153 ( अलग- अलग समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।
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सज्जन कुमार और पांच अन्य अभियुक्तों के ख़िलाफ़ 1984 के सिख विरोधी दंगों में दिल्ली के सुल्तानपुरी और कैंट इलाके में एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। इस हिंसा में कई लोग मारे गए थे। हालांकि सज्जन कुमार दंगे भड़काने के आरोपों का लगातार खंडन करते रहे हैं लेकिन दंगों के 25 वर्ष बाद भी उन्हें इन आरोपों से छुटकारा नहीं मिल सका है।













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