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सर्वोच्च न्यायालय ने सांसद विकास निधि को वैध ठहराया (लीड-1)
प्रधान न्यायाधीश के. जी बालाकृष्णन, न्यायाधीश आर. वी. रविंद्रन, न्यायाधीश डी. के. जैन, न्यायाधीश पी. सथशिवम और न्यायाधीश जे. एम. पांचाल की संविधान पीठ ने कहा, "केवल इस कोष के दुरुपयोग का आरोप सांसद निधि को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"
बहरहाल न्यायालय ने कहा कि योजना के कार्य संचालन में सुधार किया जा सकता है।
न्यायाधीश सथशिवम द्वारा लिखे गए फैसले में इस आरोप को खारिज कर दिया गया कि इस योजना से वर्तमान सांसद को अपने विरोधियों के खिलाफ फायदा होता है। उन्होंने कहा कि योजना से वर्तमान सांसद को कोई अतिरिक्त लाभ हासिल नहीं होता।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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