रिलायंस गैस विवाद पर फैसला शुक्रवार को
नई दिल्ली, 6 मई (आईएएनएस)। कृष्णा-गोदावरी बेसिन की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर अंबानी बंधुओं मुकेश और अनिल के नेतृत्व वाली कंपनियों के बीच सर्वोच्च न्यायालय में जारी कानूनी लड़ाई का फैसला शुक्रवार को आने की उम्मीद है।
आईएएनएस ने बुधवार को खबर दी थी कि प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, न्यायाधीश बी.सुदर्शन रेड्डी और न्यायाधीश पी. सथशिवम की पीठ इस मामले में फैसला सुनाएगी। पीठ ने 18 दिसंबर को नौ सप्ताह के दौरान हुई 27 दिनों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विवाद की प्रमुख वजह रिलायंस समूह के बंटवारे के दौरान दोनों भाइयों के बीच मां कोकिलाबेन की मध्यस्थता में हुए एक समझौते की वैधता है। यह समझौता रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज को गैस की आपूर्ति, उसकी कीमत, मात्रा और आपूर्ति की अवधि के बारे में हैं।
समझौते के अनुसार मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज को 17 वर्षो तक प्रतिदिन 2.8 करोड़ यूनिट गैस की आपूर्ति 2.34 डॉलर प्रति यूनिट की दर से करनी थी।
बंबई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जे.एन.पटेल और के.के.टेटेड की खंडपीठ पहले ही गैस समझौते को वैध ठहराने के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज को रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज के साथ एक महीने के भीतर गैस आपूर्ति समझौता करने का निर्देश दे चुकी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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