गुर्जर आरक्षण समझौते को मंत्रिमण्डल की मंजूरी
लिखित समझौते पर राज्य सरकार की ओर से गृह सचिव प्रदीप सेन और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने हस्ताक्षर किए। गुरुवार शाम को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में इस समझौते को मंजूरी दे दी गई।
समझौते के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाएगा। फैसला पक्ष में नहीं आने पर राज्य सरकार महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य में आरक्षण देगी।
बैंसला के अनुसार लिखित समझौते में पांच बातों पर दोनों पक्षों की ओर से सहमति जताई गई। सरकार की ओर से एक फीसदी आरक्षण तत्काल दे दिया गया है, जबकि अन्य चार फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने तक भर्तियों में स्थान रिक्त रखे जाएंगे।
बैंसला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण दो माह में लागू करने का भरोसा दिलाया है। गुर्जरों और दूसरी विशेष पिछड़ी जातियों को इसका लाभ कानून लागू होने के दिन से दिया जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।