कसाब को सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया : चिदंबरम
गृह मंत्रालय के कामकाज पर एक चर्चा के दौरान राज्यसभा में उन्होंने कहा, "कसाब को अपराध स्वीकार करने के आधार पर नहीं बल्कि उसके खिलाफ जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया।"
चिदंबरम ने कहा, "हमारे पर न केवल मौखिक सबूत थे बल्कि काफी मेहनत से जुटाए गए ठोस सबूत थे। हमने कराची से मुंबई पहुंचे सभी 10 आतंकवादियों के रास्तों को स्पष्ट किया। हमले के दौरान आतंकवादियों के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत के सबूत इकट्ठा करने में हम कामयाब रहे।"
मुकदमे की सुनवाई के बारे में उन्होंने कहा, "हमने कोई गुआंटानामो बे (क्यूबा में स्थित अमेरिकी जेल) नहीं बनाया। हमने सैन्य अदालत का गठन नहीं किया। मुकदमे की सुनवाई सामान्य सिविल अदालत में हुई। केवल न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश का दर्जा दिया गया।"
मुंबई हमलों के मामले में गुरुवार को कसाब को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।