किन मामलों में मिलती है सजा-ए-मौत
1. युद्ध छेड़ना या इसके लिए प्रयास करना या भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इस मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
2. विद्रोह के लिए उकसाना, यदि इस वजह से विद्रोह होता है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
3. आजीवन कारावास की सजा के दौरान यदि कोई हत्या करता है तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है।
4. बच्चे या फिर मानसिक रूप से बीमार लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मौत की सजा या आजीवन कारावास या 10 वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
5.आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी द्वारा हत्या के मामले में मृत्युदंड या 10 वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
6.डकैती के दौरान हत्या के मामले में दोषी के लिए मौत या आजीवन कारावास 10 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।