मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में नहीं होगी रैली
मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एफ. आई.रेबेल्लो और न्यायाधीश मृदुला भाटकर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिया। यह याचिका वेकॉम ट्रस्ट और दादर के निवासी शरद दीक्षित और जे. डी. उदेशी ने दायर की थी।
अदालत द्वारा शिवाजी पार्क को शांत क्षेत्र घोषित करने के बाद अब इसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित हो गया है। अदालत ने हालांकि तीन दिन गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), महाराष्ट्र दिवस (1 मई) और भीम राव अम्बेडकर की पुण्यतिथि छह दिसंबर को यहां समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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