भ्रष्टाचार मामले में चौटाला की अंतरिम जमानत बढ़ी
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पी. एस. तेजी ने चौटाला को सोमवार को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को छह महीने तक लिए बढ़ा दिया।
हरियाणा में विधायक 75 वर्षीय चौटाला को सोमवार को अदालत ने एक लाख रुपये की जमानत राशि और निजी मुचलके प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी।
चौटाला के वकील ने बताया, "उनकी नियमित जमानत के लिए हम छह मई को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।"
सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करने को संज्ञान में लेते हुए अदालत ने 20 अप्रैल को चौटाला को सम्मन जारी किया था।
सीबीआई ने 26 मार्च को चौटाला के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें उन पर कथित तौर पर 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने की बात कही गई जो 1993 से 2006 के बीच उनके आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।
चौटाला पांच बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह पिछली बार जुलाई 1999 से लेकर मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। इस समय वह हिसार जिले की ऊंचा कलां सीट से विधायक हैं।
सीबीआई ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चण्डीगढ़ के चौटाला के 24 ठिकानों पर छापेमारी करके 13 लाख रुपये बरामद किए थे। इसके अलावा पांच बैंक खातों को भी जब्त किया जिसमें चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम 1.34 करोड़ रुपये जमा थे।
आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में इससे पहले सीबीआई चौटाला के दोनों बेटों अजय और अभय के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चौटाला के दोनों बेटे इस समय हरियाणा में विधायक हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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