रेड्डी बंधुओं की याचिका पर आदेश सुरक्षित (लीड-1)
सोलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि खनन की अनुमति दिए जाने से पहले पट्टे की सीमाओं का पुनर्निर्धारण जरूरी है। इसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायालय ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक दल को इलाके की छह खानों का निरीक्षण कर यह देखने को कहा था कि उन्होंने वन भूमि का अतिक्रमण किया है या नहीं। इनमें से तीन खानें रेड्डी बंधुओं की हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने 22 मार्च को रेड्डी बंधुओं-करुणाकर, सोमशेखर और जनार्दन के आंध्र प्रदेश में चल रहे खनन कार्यो को स्थगित करने का आदेश दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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