सईद, लखवी को गुनाहगार ठहराना गैर कानूनी : जमात
मुंबई में विशेष अदालत ने सोमवार को अजमल आमिर कसाब को दोषी करार देने के साथ ही सईद, लखवी और अबू हमजा को भी कसूरवार बताया था। इसके अलावा दो भारतीय आरोपियों फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
स्थानीय समाचार पत्र 'डेली टाइम्स' के अनुसार जमात के प्रवक्ता याहया मुजाहिद ने सोमवार को कहा, "मुंबई हमले के अगले दिन ही संवाददाता सम्मेलन बुलाकर सईद ने अपने या संगठन के इस हमले में शमिल होने से इंकार किया था। लाहौर उच्च न्यायालय ने भी गहन सुनवाई के बाद सईद के खिलाफ लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था।"
उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर, 2008 की रात पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई के विभिन्न स्थानों पर हमला किया था। लगभग 60 घंटे तक इन आतंकवादियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच चले संघर्ष में 166 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 244 घायल हो गए थे।
इन 10 आतंकवादियों में से नौ को मार गिराया गया था जबकि कसाब को जिंदा पकड़ने में सुरक्षाबलों को सफलता मिली थी। इन आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्थित वर्ल्ड हैरिटेज बिल्डिंग, ताजमहल पैलेस, टॉवर होटल, होटल ओबेरॉय ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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