निठारी हत्याकांड: हत्या मामले में कोली दोषी करार (लीड-1)

निठारी हत्याकांड मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या के 19 मामलों में से सीबीआई ने 16 में आरोपपत्र दाखिल किया था। सभी मामलों की अलग-अलग सुनवाई हो रही है।

कोली (38) पर बलात्कार, अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया था। कोली के मालिक मनिंदर पंढेर को केवल छह मामलों में सह-आरोपी करार दिया गया है। पंढेर के घर के पीछे नाले से शरीर के अंग बरामद हुए थे।

आरती की हत्या मामले में केवल कोली पर आरोप लगा था। अदालत के फैसले के बाद आरती के पिता दुर्गा प्रसाद ने फैसले की समीक्षा के लिए विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया है।

प्रसाद ने कहा कि इस मामले में पंढेर के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपना बयान फिर से दर्ज करवाना चाहते हैं।

प्रसाद ने कहा, "इस मामले में अदालती कार्रवाई से हम खुश नहीं है। हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करेंगे ताकि पंढेर के खिलाफ आरोप तय हो।"

आरती मामले में सीबीआई ने कहा था कि 25 सितंबर 2006 को आरती चॉकलेट के लिए अपने दादा के घर गई थी लेकिन वह नहीं लौटी। इसके बाद प्रसाद ने नोएडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने इस मामले में 29 दिसंबर 2006 को आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में सीबीआई को यह मामला सौंपा गया।

निठारी हत्याकांड के पहले मामले में एक वर्ष पहले फैसला आया था। गाजियाबाद की एक निचली अदालत ने रिम्पा हलदार मामले में कोली और पंढेर को मौत की सजा सुनाई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोली की सजा बरकरार रखी लेकिन पंढेर को आरोप मुक्त कर दिया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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