जगदीश टाइटलर आरोप मुक्त
अदालत ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस रिपोर्ट को स्वीकार लिया जिसमें उनके खिलाफ मामले को बंद करने की बात कही गई थी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट राकेश पंडित ने कहा, "टाइटलर के खिलाफ सुनवाई जारी रखने के लिए अपर्याप्त सामग्री है।"
66 वर्षीय टाइटलर को राहत देते हुए अदालत ने सीबीआई की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि कैलीफोर्निया में रहने वाले दो गवाहों से पूछताछ में सामने आई चीजें विरोधाभाषी, गलत और मनगढ़ंत थीं।
सीबीआई के वकील ने कहा, "दोनों गवाहों ने पूछताछ में अलग-अलग बयान दिए, जिसे हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।"
सीबीआई ने 22 अप्रैल 2009 को मामले को बंद करने की रिपोर्ट पेश की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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