कपड़ा मिलों में महिलाएं भी कर सकती हैं काम
भोपाल, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। कामगार महिलाओं के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि अब उन्हें कपड़ा मिलों में भी काम करने का मौका मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तो के साथ कपड़ा मिलों में महिलाओं को काम देने की व्यवस्था दी है।
प्रदेश सरकार ने महिलाओं के रोजगार का बंदोबस्त करने के मकसद से कारखाना अधिनियम 1984 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कपड़ा मिल मालिकों को महिलाओं को काम देने के लिए कहा है। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार देने के संदर्भ में कुछ शर्ते तय की गई हैं। इसके मुताबिक महिलाओं को सुबह पांच बजे से रात 10 बजे के बीच ही काम पर रखा जाएगा। अधिनियम के मुताबिक ही उनके काम के घंटे तय होंगे।
तय शर्तो में साफ कहा गया है कि महिला श्रमिकों से महिला जनित काम ही लिया जाएगा। जिस पाली में वे काम करेंगी उस पाली में कम से कम दो महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर उनके लिए सुरक्षा प्रबंध मिल मलिकों को करने होंगे। इतना ही नहीं महिलाओं के आने-जाने की व्यवस्था के साथ ही शौचालय, स्नानागार और उनके बच्चों के लिए झूलाघर का इंतजाम करना होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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