कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा का विरोध
एक वकील ने इस बारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पत्र लिख कर विरोध व्यक्त किया है। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के दौरान छात्रों को प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा।
वकील अशोक अग्रवाल ने 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, "आरटीई 2009 की धारा 13 के मुताबिक नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा प्रतिबंधित है।"
उन्होंने बताया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा 28 मार्च को जारी किए गए एक विज्ञापन में कक्षा छह के छात्रों को प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया गया है। अग्रवाल ने इस विज्ञापन को वापस लेने और आरटीई के प्रावधान के मुताबिक विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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