समलैंगिकता के आरोपी शिक्षक के निलंबन पर रोक
न्यायामूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायामूर्ति के.एन.पांडे की खंडपीठ ने गुरुवार को सिरस के निलंबन पर रोक लगाने के साथ एएमयू प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सिरस को विश्वविद्यालय परसिर स्थित सरकारी आवास खाली करने को कहा गया था।
श्रीनिवास रामचंद्र सिरस का विश्वविद्यालय परिसर में एक रिक्शेवाले के साथ कथित तौर पर समलैंगिक संबंध बनाने का एक वीडियो सामने आने के बाद एएमयू प्रशासन ने बीते नौ फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया था।
एएमयू प्रशासन के निलंबन के फैसले के खिलाफ सिरस ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने इस मामले में एएमयू को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
मामले की अगले सुनवाई 3 मई को तय की गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications