क्वोत्रोची मामले में सुनवाई स्थगित
महानगर दंडाधिकारी संदीप गर्ग ने अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता पी.पी.मल्होत्रा के यह कहने के बाद कि मामले से संबंधित मूल दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं, मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
सीबीआई के कदम के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2005 में दायर की गई उनकी याचिका अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
अग्रवाल ने दावा किया कि सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कुछ आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका नहीं दायर की।
मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रवाल से कहा था कि वह अपनी उस याचिका को वापस ले लें, जिसमें सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह लंदन में क्वोत्रोची के बैंक खातों को मुक्त होने से रोकने के लिए कार्रवाई करे।
अदालत ने हालांकि अग्रवाल को इस बात की अनुमति दे दी है कि वह क्वोत्रोची के खिलाफ एक नई याचिका दायर कर सकते हैं।
अग्रवाल ने महानगर दंडाधिकारी गर्ग से कहा, "सीबीआई इस अदालत को गुमराह कर रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है वह अलग है। वास्तव में सीबीआई क्वोत्रोची के पक्ष में काम कर रही है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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