लाजपत नगर विस्फोट मामले में फैसला टला

आरोपियों के वकील खलील अंसारी ने कहा है कि मामले में फैसला नहीं लिया गया है और इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। जिला और सत्र न्यायाधीश एस.पी.गर्ग ने 17 मार्च को दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 30 मार्च तय की थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है।
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अंसारी ने कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं। उन्होंने दावा किया कि विस्फोट की घटना से पहले सभी 10 लोग पुलिस हिरासत में थे। आरोपियों ने कहा था कि जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न इलाकों से बरामद हथियार और गोला-बारूद से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि ऐसे ही विस्फोटकों का इस्तेमाल इस विस्फोट को अंजाम देने में किया गया था।
उल्लेखनीय है कि दो मई 1996 को लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में विस्फोट हुआ था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 39 घायल हुए थे। विस्फोट की वजह से 14 इमारतों को नुकसान पहुंचा था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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