क्वोत्रोची संबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में खारिज
नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। इटली के व्यवसायी व बोफोर्स घोटाले में आरोपी ओट्टावियो क्वोत्रोची के खिलाफ वर्ष 2006 में दायर एक याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने को कहा है।
याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस याचिका का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि वर्ष 2006 में यह याचिका जब सुनवाई के लिए आई तब तक क्वोत्रोची लंदन स्थित बैंक अकांउट से पैसे निकाल चुका था।
अग्रवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मैं जल्द ही एक नई याचिका दायर करूंगा।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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