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भीमानंद का शस्त्र लाइसेंस रद्द
जिला मजिस्ट्रेट विशाल राय ने रविवार को बताया कि मानिकपुर पुलिस की 8 मार्च की आख्या के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार शिवा उर्फ इच्छाधारी संत भीमानंद पुत्र बच्चालाल द्विवेदी निवासी चमरौंहा को निर्गत राइफल के शस्त्र लाइसेंस संख्या़ 203 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। साथ ही रिवाल्वर के विचाराधीन आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया है।
मानिकपुर थानाध्यक्ष के.के. मिश्रा ने बताया कि भीमानंद को यह शस्त्र लाइसेंस तत्कालीन थानाध्यक्ष बृजभूषण दुबे की रिपोर्ट पर 10 अक्टूबर 2009 को निर्गत हुआ था, उसने 26 अक्टूबर 2009 को 315 बोर की राइफल संख्या़, बी 0814528 खरीदी थी। आदेश की प्रति मिलते ही असलहा बरामद कर लिया जाएगा।'
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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