जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने का आदेश (लीड-1)
समाचार एजेंसी ऑनलाइन ने खबर दी है कि अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) से कहा कि इस मामले को फिर से शुरू करने के लिए वह तत्काल स्विस अधिकारियों को लिखे और लंदन में पड़े इस मामले से संबधित दस्तावेजों को तत्काल अपने कब्जे में ले ले।
अदालत ने यह आदेश तब दिया है, जब एनएबी ने कहा कि उसके प्रयास में बाधा इसलिए आई, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपतित्व काल में इस मामले से संबंधित दस्तावेज गायब हो गए थे।
जियो टीवी ने खबर दी है कि इस बयान से असंतुष्ट न्यायाधीश तारिक परवेज ने कहा कि अदालत को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। परवेज ने एनएबी से कहा कि वह गायब हुए दस्तावेजों की तलाश करे।
न्यायाधीश जावेद इकबाल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि भ्रष्टाचार के मामले में दी गई माफी को समाप्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। इकबाल ने कहा कि लगता है महाधिवक्ता को एनएबी के मामले में रुचि नहीं है।
ज्ञात हो कि अगस्त 2008 में स्विटजरलैंड के न्यायिक अधिकारियों ने पाकिस्तान सरकार के आग्रह पर कार्रवाई करते हुए जरदारी के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी के मामले को बंद कर दिया था और स्विस खाते में जमा छह करोड़ डॉलर की राशि जारी कर दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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