सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन
न्यायमूर्ति एस.के.कौल और न्यायमूर्ति एम.पी.गर्ग की खंडपीठ ने सशस्त्र बलों को आदेश दिया कि उन सभी महिलाओं अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए, जिन्होंने इस संबंध में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
खंडपीठ ने 32 पृष्ठों के अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने वाली और इस दौरान सेवानिवृत होने वाली अधिकारियों को बहाल किया जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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