राठौड़ मामले की सुनवाई 15 अप्रैल तक स्थगित
अदालत को बताया गया था कि राठौड़ के वकील एक चोट से उबर रहे हैं। इसके बाद ही अदालत ने अपना यह फैसला दिया। राठौड़ के मुख्य वकील नारायण दत्त शर्मा पिछले महीने घायल हो गए थे।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज शेखर अत्री ने यह निर्णय दिया है। राठौड़ अपनी पत्नी व वकील आभा राठौड़ के साथ अदालत में मौजूद थे। अब इस मामले में 15 और 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।
इससे पहले अदालत ने इस मामले में 10 मार्च तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। एक छात्र उत्सव शर्मा द्वारा राठौड़ पर चाकू से हमला किए जाने के बाद अदालत ने यह निर्णय दिया था।
उस समय राठौड़ ने शर्मा के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराने से इंकार कर दिया था लेकिन पिछले सप्ताह उन्होंने चण्डीगढ़ पुलिस से उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करने के लिए कहा था।
अगस्त 1990 में पंचकुला में 15 वर्षीय रुचिका से छेड़छाड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पिछले साल दिसम्बर में राठौड़ को दोषी पाया था। रुचिका ने छेड़छाड़ के तीन साल बाद आत्महत्या कर ली थी।
राठौड़ को छह महीने की कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा हुई थी। इस समय वह जमानत पर हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।