अश्लीलता के आरोप में वकील निलंबित
गांधीनगर, 9 मार्च (आईएएनएस)। गुजरात में अपने मुवक्किल की बेटी को अश्लील संदेश भेजने के आरोप में एक वकील पर तीन साल के लिए किसी भी अदालत में वकालत करने पर रोक लगा दी गई है।
बार काउंसिल ऑफ गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल किल्ला ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि तीन सदस्यीय समिति ने वकील को इस मामले में दोषी पाया और सोमवार शाम को वकील के निलंबन का फैसला लिया गया।
काउंसिल के अनुसार, अमरेली जिले का रहने वाला राजेश रुपारेल अपनी मुवक्किल की बेटी गीताबेन शाह को आपत्तिजनक संदेश भेजता था। परेशान होकर गीताबेन ने इसकी शिकायत पुलिस में की।
इसके बाद मामले में दोषी पाए जाने पर बार काउंसिल ने रुपारेल पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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