अदालत ने राहुल को मालदीव जाने की अनुमति दी
नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को राहुल महाजन को अपनी नवविवाहिता के साथ हनीमून पर मालदीव जाने की अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश जे.पी.एस.मलिक ने राहुल को अनुमति दी और उन्हें उनका पासपोर्ट वापस कर दिया। लेकिन राहुल को 500,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी और दो महीने के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराना होगा।
नीले रंग की शर्ट पहने राहुल अदालत में मौजूद थे। अदलत के फैसले से वह काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे।
ज्ञात हो कि राहुल ने एक टीवी रियलिटी शो के तहत रविवार को डिंपी गांगुली से शादी की थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के बेटे राहुल ने पांच मार्च को अदालत में आवेदन किया था। आवेदन में उन्होंने कहा था कि वह हनीमून के लिए नौ मार्च को मालदीव और आयरलैंड जाना चाहते हैं और वह वहां 30 मार्च तक रुकना चाहते हैं।
राहुल का पासपोर्ट वर्ष 2006 से ही एक ड्रग संबंधी मामले में अदालत के कब्जे में था और उन्हें अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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