किरायेदार अलग से ले सकता है पानी का कनेक्शन : अदालत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतिभा रानी ने पिछले सप्ताह दिए गए एक आदेश में कहा, "चूंकि अपील करने वाला उसी मकान में रहता है और उसे पानी की आपूर्ति का पूरा अधिकार है लेकिन यदि मकान मालिक एनओसी देने से मना करता है तो भी किरायेदार पानी के कनेक्शन के लिए अलग से आवेदन कर सकता है।"
अदालत पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डेन में रहने वाले मंदीप सिंह बावेजा के मामले की सुनवाई कर रही थी। उसने आरोप लगाया कि उनका मकान मालिक छत पर लगी हुई टंकी में पानी नहीं भरने देता है जिसके कारण उन्हें भारी असुविधा होती है।
गौरतलब है कि मकान मालिक मकान के प्रथम तल पर रहता है जबकि किरायेदार द्वितीय तल पर।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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