कोबाद गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर
दिल्ली पुलिस ने मुख्य मैट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा की अदालत में कोबद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 100 पृष्ठों वाले आरोप पत्र में कोबद पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है।
अदालत चार मार्च को आरोप पत्र पर संज्ञान लेगी। अदालत ने गत वर्ष दिसंबर में दिल्ली पुलिस को कोबद के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिनों का समय दिया था।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार गंभीर अपराधों के मामले में जांच एजेंसियों को 90 दिनों के भीतर जांच कार्य पूरा करने के लिए कहा जाता है लेकिन कोबद के मामले में अदालत ने पुलिस को उसकी नजरबंदी की अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया है।
उल्लेखनीय है कि कोबद को दिल्ली पुलिस ने गत वर्ष 20 सितंबर को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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