हरियाणा में बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को 2 साल की छुट्टियां
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि महिला कर्मचारी यह विशेष अवकाश कभी भी ले सकती हैं या वे अपनी पूरी सेवा के दौरान बीच-बीच में भी यह अवकाश ले सकती हैं।
प्रवक्ता ने कहा, "हरियाणा सरकार ने अपनी महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश (सीसीएल) देने का निर्णय लिया है ताकि जब भी आवश्यकता हो तब वे अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। बच्चों की परीक्षाओं, बीमारी सहित अन्य आवश्यकता के समय यह छुट्टियां ली जा सकेंगी।"
उन्होंने बताया कि सीसीएल अवकाश की पूरी जानकारी रखी जाएगी और संबंधित कर्मचारी की सेवा किताब में भी इसका जिक्र होगा।
मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा है कि अपने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए शासकीय महिला कर्मचारियों को उनके पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) के लिए सीसीएल अवकाश दिया जाएगा।
महिलाओं के तीसरे बच्चे के लिए कोई सीसीएल नहीं होगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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