राठौर पर अदालत के बाहर हमला, पर सुनवाई में मौजूद (लीड-4)
यद्यपि घायल राठौड़ एक-दो घंटे बाद ही सुनवाई के लिए लौट आए।
राठौड़ सेक्टर 17 स्थित जिला अदालत से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे तभी युवक ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन पर चाकू से तीन बार हमला किया। हमले के समय पत्नी व वकील आभा राठौड़ उसके साथ मौजूद थीं।
हमलावर युवक की पहचान अहमदाबाद के रहने वाले उत्सव के रूप में की गई है।
हमले के कुछ ही समय बाद राठौड़ दोपहर के भोजन के बाद की सुनवाई के लिए अपने गाल और गले पर पट्टियों के साथ अदालत परिसर में लौट आए। यद्यपि न्यायाधीश ने सुनवाई स्थगित करने का विकल्प रखा था लेकिन राठौड़ ने कहा कि सुनवाई जारी रखी जा सकती है। सुनवाई करीब 30 मिनट तक जारी रही।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.एस. श्रीवास्तव ने आईएएनएस को बताया कि हमलावर युवक की मानसिक स्थिति अस्थिर मालूम होती है और वह करीब एक महीने से इस शहर में रह रहा है।
घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हमले का आरोप लगाया गया है।
रुचिका की मित्र आराधना के अभिभावकों आनंद और मधु प्रकाश के वकील पंकज भारद्वाज ने बताया कि न्यायाधीश ने मंगलवार की सुनवाई स्थगित कर दी। अब बुधवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आनंद और मधु पिछले 19 वर्षो से रुचिका को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
आनंद ने बाद में पत्रकारों से कहा कि राठौड़ पर हमला गलत था।
आनंद ने कहा कि वे कई सालों से राठौड़ के खिलाफ लड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है और यह हमला न्यायोचित नहीं था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रुचिका के साथ 12 अगस्त 1990 को हुए दुर्व्यवहार के मामले में राठौर को गत 21 दिसम्बर को दोषी करार दिया था।
राठौर को छह महीने की कठोर कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के तुरंत बाद ही राठौर को जमानत मिल गई थी।
रुचिका मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राठौड़ की अपील पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार से बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान मीडिया और मुकदमे से ताल्लुक न रखने वाले लोगों को अदालत से बाहर रखा गया।
अदालत दो मामलों में सुनवाई कर रही है। इनमें से एक मामला सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजा दिए जाने पर राठौर द्वारा दायर अपील से संबंधित है। दूसरा मामला सीबीआई द्वारा राठौर की सजा छह महीने से बढ़ाकर दो साल के कठोर कारावास में बदलने के लिए की गई अपील से संबंधित है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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