आगरा में स्मारकों के आस-पास निर्माण पर प्रतिबंध
अधिकारियों ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) ने 23 जनवरी को जारी एक अधिसूचना में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण की वजह से स्मारकों को पहुंच रहे नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की थी।
संशोधित नियमों के तहत स्थानीय एएसआई से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने के अधिकार वापिस ले लिये गये हैं।
पुरातत्वविद् अधीक्षक ए.आर. सिद्दिकी ने आईएएनएस को बताया, "मैं नहीं जानता कि पहले से किए गए अतिक्रमणों का क्या होगा। लेकिन भविष्य में विनियमित क्षेत्र में निर्माण की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।"
गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में आगरा में स्थित कई छोटे स्मारक या तो नष्ट हो गए हैं या गैर कानूनी तरीके से उस पर निर्माण कर लिया गया।
ब्रज मंडल कंजरवेशन हेरिटेज सोसायटी के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया,"आगरा में ज्यादतर छोटे स्मारकों के अस्तित्व को नए निर्माण से खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली गेट, एत्मुदुल्ला, सिकंदरा, राम बाग के अलावा दजर्नो स्मारकों इस सूची में शामिल हैं।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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