पाक राष्ट्रपति के अधिकारों में आंशिक कटौती होगी
इस्लामाबाद, 15 जनवरी (आईएएनएस)। पाक सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की नियुक्ति के राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती की जाएगी। राष्ट्रपति को इन नियुक्तियों में प्रधानमंत्री की सलाह लेनी होगी। एक मीडिया रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है।
संसद की संवैधानिक संशोधन समिति ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की नियुक्ति के राष्ट्रपति के अधिकार में आंशिक कटौती की सिफारिश की है। एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक संविधान की धारा 243 में इसके लिए संशोधन किया जाएगा। अगर संविधान में संशोधन किया गया तो राष्ट्रपति को थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री से अनिवार्य रूप से सलाह लेनी होगी।
खबर के मुताबिक सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी(पीपीपी) समेत सभी प्रमुख दलों ने इस बदलाव पर सहमति जताई है। समिति ने जमाते-इस्लामी की इस सलाह को खारिज कर दिया कि सेना प्रमुखों की नियुक्ति संसदीय मंजूरी के बाद की जाए। पार्टी ने सेना प्रमुखों के कार्यकाल को विस्तार नहीं देने की भी सलाह दी थी।
समिति ने परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में संविधान में किए गए उस 17वें संशोधन को समाप्त करने पर कोई विचार नहीं किया जिसके तहत मुख्य कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को सौंप दी गई थीं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications