न्यायालय ने विशाल यादव को अंतरिम जमानत दी (लीड-1)
नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्या मामले में जेल में बंद विशाल यादव की आजीवन कारावास की सजा स्थगित करते हुए बहन के विवाह में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को उसे 31 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायाधीश अनिल कुमार और एम.सी.गर्ग की खंडपीठ ने विशाल यादव की सजा को स्थगित करते हुए एक लाख रुपये की जमानत पर उसे 31 जनवरी तक अंतरित जमानत दी।
न्यायालय ने सजा स्थगन अवधि के दौरान विशाल को हर दूसरे दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने उसे मामले के किसी भी गवाह से मिलने से भी मना किया।
विशाल और उसके चचेरे भाई विकास यादव ने 17 फरवरी 2002 की रात भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के बेटे कटारा का गाजियाबाद के एक विवाह समारोह से अपहरण कर हत्या कर दी थी।
पिछले वर्ष जून में न्यायालय ने दोनों को कटारा की हत्या का दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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