आसाराम बापू को सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं मिली राहत
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खण्डपीठ ने उनकी उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राजू चांडक पर पिछले वर्ष छह दिसंबर को हुए प्राणघातक हमले में उनकी कथित भूमिका के लिए दायर आपराधिक मामले को समाप्त करने की मांग की थी।
खण्डपीठ ने आसाराम बापू को किसी तरह की राहत देने के मामले पर इतनी कड़ी आपत्ति जताई कि उनके वकील ने याचिका वापस ले ली।
इसके पहले बापू ने अपने खिलाफ अहमदाबाद पुलिस में दायर आपराधिक मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत हेतु तथा मामले को रद्द करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 10 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
उसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
ज्ञात हो कि बापू के पूर्व शिष्य राजू चांडक की शिकायत पर अहमदाबाद पुलिस ने आसाराम बापू और दो अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। चांडक पर साबरमती के रामनगर इलाके में दो अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई थी।
हमले के बाद अस्पताल में भर्ती चांडक ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि हमले के पीछे आसाराम बापू का हाथ हो सकता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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