सर्वोच्च न्यायालय ने रेड्डी बंधुओं की खनन अनुमति निलंबित की
उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर एक संक्षिप्त सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन, न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी और पी. सथाशिवम वाली खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर चार जनवरी तक रोक लगा दी।
खनन गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय ने 11 दिसम्बर को आदेश दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को जनहित याचिकाओं का भी समर्थन है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर खनन रोकने का आदेश दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने बेल्लारी के तपाल गणेश की ओएमसी के खिलाफ अवैध खनन का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्रीय समिति के गठन का आदेश दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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