दाऊद का कथित सहयोगी बरी

न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति सुरेश कैत की खंडपीठ ने मामले में शर्मा सहित एक अन्य अभियुक्त डॉली को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि इस मामले में शामिल चार अन्य आरोपियों-सुरिंदर मिश्रा, हेमचंद, संतराम और रमेश की उम्रकैद बरकरार रखी।
फैशन डिजाइनर कुंजुम की 20 मार्च 1999 को हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि कुंजुम की शर्मा के फार्महाउस में मिश्रा द्वारा जुटाए गए लोगों ने हत्या कर दी थी। शर्मा 1999 से ही न्यायिक हिरासत में है और उसके खिलाफ 16 मामलों में मुकदमे चल रहे हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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