राबड़ी देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत सिंह ने राबड़ी देवी के खिलाफ दर्ज सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में कथित असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के आरोप संबंधी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सहायक लोक अभियोजक पुंडरिक बिहारी सहाय ने बताया कि न्यायालय ने उन्हें निचली अदालत में उपस्थित होकर जमानत याचिका दायर करने का भी निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पांच अप्रैल को सारण जिले के भेल्दी थाना में अमनौर के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह दंडाधिकारी संदीप शेखर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चार अप्रैल को राबड़ी देवी ने छपरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और ललन सिंह के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं जो पूरी तरह व्यक्तिगत थीं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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