मुंबई हमले मामले में लखवी की याचिका खारिज

Zakiur Rehman Lakhvi
रावलपिंडी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को गुरुवार को लाहौर उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई। उसने इस मामले में अपने ऊपर लगाए गए अभियोग को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दाखिल की थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

लाहौर उच्च न्यायालय की रावलपिंडी खंडपीठ ने लखवी की याचिकाओं का निपटारा करते हुए आतंकवाद निरोधी अदालत को निर्देश दिया लखवी की आपत्तियों पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत विचार किया जाए। मुंबई हमले के मामले में आतंकवाद निरोधी अदालत में पिछले माह लखवी सहित छह अन्य के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया था।

पर्याप्‍त सबूत नहीं होने का दावा

ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के अनुसार लखवी के वकील सुल्तान अहमद ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि अभियोजन पक्ष के पास दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अहमद ने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारत में गिरफ्तार अजमल आमिर कसाब ने भारतीय अधिकारियों के समक्ष जो बयान दिया है वह यहां की आतंकवाद निरोधक अदालत में मान्य नहीं है।

इस पर न्यायाधीश ने कहा कि वे इन बातों को तब उठाएं जब सुनवाई के दौरान कसाब के बयान सहित अन्य साक्ष्य पेश किए जाएं। लखवी ने अपने वकील के जरिये खुद पर अभियोग लगाए जाने को बुधवार को न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।

मुंबई हमले की साजिश रचने और इसे अंजाम देने में मदद करने के आरोप में 25 नवंबर को लखवी सहित छह अन्य संदिग्धों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था। लखवी ने अपनी दूसरी याचिका में आतंकवाद निरोधक अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कसाब के खिलाफ सुनवाई आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अलग से करने की बात कही गई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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