दो बच्चों की मौत के मामले में नगर निगम और डीडीए को नोटिस
मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायाधीश एस. मुरलीधर की दो सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को नोटिस जारी कर सभी को 9 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है।
खंडपीठ ने कहा, "यह सकते में डालने वाली घटना है और इसे जल्द ही ठीक किया जाना चाहिए।"
उल्लेखनीय है कि राजधानी के उत्तर-पश्चिम इलाके शकूरपुर में रहने वाले दोनों मृतक बच्चों की पहचान आठ वर्षीय अरमान और चार वर्षीय अरशद के रूप में की गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चे 25 नवंबर से ही लापता थे और मंगलवार को उनका शव शकूरपुर स्थित एमसीडी पार्क में पानी से भरे गढ्ढे में पाया गया था।
नगर निगम के नियमों के मुताबिक निगम के निर्माणाधीन स्थलों पर निर्माण कार्य के दौरान ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने चाहिए। इसके तहत गढ्ढों को अस्थायी रूप से लकड़ी के तख्तों से ढककर या चारों तरफ से घेरकर रखा जाना चाहिए।
नगर निगम के प्रवक्ता दीप माथुर ने कहा कि उस गढ्ढे के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications