अंबेडकर उद्यान पर उप्र सरकार की याचिका फिर खारिज
न्यायमूर्ति एच.एस.बेदी और न्यायमूर्ति पी.एस.ठाकुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में राहत देने से इंकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाने के लिए स्मारकों की मरम्मत और साफ-सफाई कराने के लिए दायर याचिका नहीं स्वीकारी जा सकती, क्योंकि शिकायतकर्ता मिथिलेश कुमार सिंह ने अपना जवाब जमा नहीं किया है।
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह याचिका अब बेकार हो गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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