क्विक अलर्ट के लिए
For Daily Alerts
अगस्त से प्रवेश शुल्क नहीं वसूल सकेंगे म्युचुअल फंड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बहरहाल कहा कि निवेशक के योजना से हटने के समय म्युचुअल फंड्स को अधिकतम एक प्रतिशत 'प्रतिदान राशि' हासिल होगी।
निवेशकों को अब सीधे वितरकों को उनकी सेवाओं के लिए शुल्क देना होगा।
वितरकों को भी फंड से मिलने वाले सभी कमीशनों की घोषणा करने का निर्देश दिया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें