बिहार में अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल 29 वें दिन जारी

पटना, 4 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार में अराजपत्रित कर्मचारियों की सात जनवरी से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को 29 वें दिन भी जारी रही। इस बीच पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हड़ताली कर्मचारियों से शुक्रवार को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।

पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चन्द्रमौली कुमार प्रसाद की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने अरविंद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को शुक्रवार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता अरविन्द कुमार ने न्यायालय में छठे वेतन की सिफारिशों की मांग के समर्थन में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आमजनों की परेशानी के मद्देनजर न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

उधर, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोपगुट) के महासचिव रामबली प्रसाद ने बुधवार को आईएएनएस को बताया कि अगामी शुक्रवार को अदालत में कर्मचारी मौजूदा सरकार द्वारा केंद्रीय वेतनमान लागू करने संबंधी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए समझौते को लागू नहीं करने की शिकायत करेंगे। इसके साथ ही हड़ताल पर जाने के कारण से न्यायालय को अवगत कराएंगे।

गौरतलब है कि राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघों और राज्य सचिवालय संघ तथा शिक्षकों के सात संगठनों वाला बिहार राज्य प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षाकर्मी संयुक्त मोर्चा के लगभग तीन लाख कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सात जनवरी से हड़ताल पर हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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