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ब्रिटेन में भारतीय सिख की शादी अवैध ठहराई गई

By Staff
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लंदन, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन की एक न्यायाधीश ने एक सिख महिला के विवाह को यह कहकर वैध दर्जा देने से इनकार कर दिया कि उस महिला के साथ जबरन विवाह किया गया है।

ब्रिटेन के समाचार पत्र 'डेली मेल' के मुताबिक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जुडिथ पार्कर ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय मूल की 29 वर्षीय सिख महिला ने शिकायत की है कि जब वह अपने मृत पति के अंतिम संस्कार के लिए भारत गई तब उसके ससुरालवालों ने पहले उसका अपहरण किया और फिर एक रिश्तेदार से उसकी शादी करा दी।

महिला का आरोप है कि उसके पति की मृत्यु के ढाई हफ्ते बाद ससुरालवालों ने उस पर अपने ससुर के भजीते से शादी करने का दबाव डाला। ऐसा नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।

न्यायाधीश ने सुरक्षा कारणों से महिला की पहचान उजागर नहीं करते हुए कहा कि महिला किसी तरह अपने नए पति को झांसा देकर भाग निकली और ब्रिटेन पहुंच गई।

महिला ने यह कहते हुए ब्रिटेन सरकार से सुरक्षा की मांग की है कि उससे जबरन शादी करने वाला उसका पति काफी अमीर और रसूखवाला व्यक्ति है लिहाजा उसकी जान को खतरा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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