आरुषि हत्याकांड : वकील ने कहा, कृष्णा मात्र एक गवाह
नोएडा, 18 जून (आईएएनएस)। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए गए कृष्णा का बचाव करते हुए उसके वकील ने आज फिर दोहराया कि कृष्णा ने गवाह के तौर पर अपना जुर्म कबूल किया है न कि आरोपी के तौर पर।
ज्ञात हो कि मंगलवार को सीबीआई ने दावा किया था कि कृष्णा ने हत्याकांड में अपनी भूमिका कबूल कर ली है। कृष्णा आरुषि के डाक्टर पिता राजेश तलवार का कम्पाउंडर था।
कृष्णा के वकील एफ. सी. शर्मा ने कहा, "जैसा कि सीबीआई ने अदालत में कहा है कि कृष्णा ने आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत इकबालिया बयान में अपना जुर्म कबूल किया है। इससे स्पष्ट है कि जांच एजेंसी ने उसे या तो गवाह के रूप में स्वीकार किया है या फिर अनुमोदक के रूप में।"
उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 गवाहों के लिए लागू होती है जबकि 162 आरोपियों के लिए लागू होती है। चूंकि सीबीआई ने कृष्णा के मामले को 161 के तहत दर्ज किया है। इसलिए स्पष्ट है कि वह गवाह है न कि आरोपी।
बहरहाल, सीबीआई कृष्णा को 23 जून को अदालत में पेश करेगी।
इस बीच सीबीआई ने बुधवार को राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश शर्मा से पूछताछ की और उसे सेक्टर 18 स्थित एक बैंक भी ले गई।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "बैंक खाते के सत्यापन के लिए उमेश को बैंक ले जाया गया। आरुषि की मां नूपुर तलवार का खाता भी इसी बैंक में है। हालांकि नूपुर के खाते से सीबीआई को कुछ लेना-देना नहीं है।"
सीबीआई ने आज राजेश तलवार की मित्र अनिता दुर्रानी को भी सीबीआई मुख्यालय समन किया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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