पाक के बर्खास्त जजों को पिछले सात माह का वेतन मिला

इस्लामाबाद, 17 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान में बर्खास्त जजों को आखिरकार आज पिछले सात महीने का वेतन मिल गया। पाकिस्तान की गठबंधन सरकार के इस फैसले को जजों की बहाली की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

इस्लामाबाद, 17 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान में बर्खास्त जजों को आखिरकार आज पिछले सात महीने का वेतन मिल गया। पाकिस्तान की गठबंधन सरकार के इस फैसले को जजों की बहाली की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

सरकारी सूत्रों ने कहा है कि सभी जजों ने अपना वेतन स्वीकार कर लिया है।

उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा, "सभी बर्खास्त जजों को चेक भेज दिया है। बर्खास्त प्रधान न्यायाधीश इफ्तखार चौधरी समेत सभी जजों ने अपने-अपने चेक स्वीकार कर लिए हैं।"

उल्लेखनीय है कि पिछले साल तीन नवम्बर को राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उच्च न्यायालय के 50 और उच्चतम न्यायालय के 13 जजों को बर्खास्त कर दिया था। तभी से इन जजों को वेतन नहीं मिल रहा था।

चेक के माध्यम से वेतन प्राप्ति की पुष्टि करते हुए चौधरी के वकील अतहर मिनल्लाह ने कहा, "सभी भेजे गए चेकों में जजों के नाम के आगे 'जस्टिस' शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने उन्हें जज के रूप में स्वीकार कर लिया है।"

उन्होंने कहा, "कानून सचिव आगा रफीक चेक देने के लिए खुद आए थे। हमने चेक इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हमारे नाम के आगे 'जस्टिस' पदनाम का प्रयोग किया गया था।"

बर्खास्त जजों में से एक ने कहा कि जजों को जो वेतन दिया गया है वह उच्चतम न्यायालय के फंड से नहीं दिया गया है बल्कि प्रधानमंत्री कोष से दिया गया है।

प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने पिछले सप्ताह सभी बर्खास्त जजों के बकाया वेतन का भुगतान करने के आदेश दिए थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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