आरुषि हत्याकांड : कृष्णा ने कबूला जुर्म, रिमांड अवधि बढ़ी
नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। सनसनीखेज आरुषि-हेमराज हत्याकांड की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि आरुषि के पिता डा. राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा में जुर्म में शामिल होने की बात स्वीकार की है। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील एफ. सी. शर्मा ने अदालत में कृष्णा द्वारा जुर्म स्वीकार करने की बात से इंकार किया।
गाजियाबाद की विशेष अदालत को सौंपे कागजात में सीबीआई ने कहा, "कृष्णा ने इस अपराध में दूसरों के साथ शामिल होने की बात स्वीकार की है।"
ग्यारह दिनों की रिमांड हासिल करने के लिए सीबीआई ने आज कृष्णा को विशेष अदालत में पेश किया था। विशेष अदालत की जज सपना मिश्रा ने कृष्णा को छह दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
अदालत में सीबीआई ने कहा कि कृष्णा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए कृष्णा की जरूरत है। साथ ही साथ आरुषि का मोबाइल फोन और खून से सने कपड़ों को बरामद करना है। इस सब के बारे में कृष्णा से पूछताछ की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाना है कि घटना स्थल पर मौजूद अन्य चीजें कहां है।
मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शाम 4.30 बजे यह आदेश दिया। सीबीआई अब कृष्णा को 23 जून को अदालत के सामने प्रस्तुत करेगी।
सीबीआई के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार ने बताया, "हमने धारा 161 के तहत कृष्णा के बयान रिकार्ड किए हैं।"
यद्यपि ये बयान अदालत में मान्य नहीं है। धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए बयान को ही अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकता है।
उधर, एक छह सदस्यीय सीबीआई टीम ने आज एक बार फिर तलवार परिवार के करीबी अनीता दुर्रानी और उनके पति प्रफूल से पूछताछ की। टीम ने दुर्रानी दंपति से अलग-अलग और एक साथ पूछताछ की। दुर्रानी दंपति के नौकर राज कुमार के कमरे की तलाशी ली गई। राजकुमार सीबीआई की हिरासत में है। सीबीआई ने उसके कमरे से एक खुक्री (नेपाली चाकू) बरामद किया है। इस चाकू को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
ज्ञात हो कि 14 वर्षीय आरुषि 16 मई को नोएडा स्थित अपने अपार्टमेंट के एक कमरे में मृत पाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में उसके नौकर को आरोपित किया था लेकिन अगले ही दिन फ्लैट के छत से नौकर हेमराज का शव मिलने के बाद यह मामला सनसनीखेज बन गया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।