इंडियन एयरलाइंस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी इंडियन एयरलाइंस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दिल्ली हवाई अड्डे पर एक यात्री को उचित टिकट के बावजूद यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने आज इंडियन एयरलाइंस के खिलाफ इस तरह आदेश पारित किया।
न्यायमूर्ति जे. डी. कपूर ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई यात्री उचित टिकट लेने के 72 घंटों के अंदर यात्रा की शुरुआत करता है तो उसे फिर से टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी।
वर्ष 2003 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस के यात्री पी.एन. मलावी को उचित टिकट के बावजूद यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी।
पी. एन. मलावी ने 2 सितंबर 2003 को दिल्ली से सिंगापुर की यात्रा के लिए हवाई टिकट खरीदा था और उनकी यात्रा की तिथि 5 सितंबर थी जहां से उन्हें क्वोंटस एयरवेज से सिडनी पहुंचना था। यह तय नहीं हो पाया है कि क्वोंटस एयरवेज से मलावी को यात्रा के लिए उचित टिकट मिला था या नहीं ।
इंडो एशियन न्यूज सर्विस।












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