झारखंड की अदालत ने राज ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया
रांची, 13 जून (आईएएनएस)। झारखंड की एक अदालत ने बिहार के लोगों के खिलाफ नौ मार्च, 2007 को किए गए अपमानजनक टिप्पणी के मामले में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
जमशेदपुर की प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार ने राज ठाकरे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। गुरुवार को अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है।
जमशेदपुर के एक वकील सुधीर कुमार पप्पू ने ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पप्पू ने आईएएनएस को बताया, "अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण राज ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।"
पप्पू ने जमशेदपुर के सोनारी पुलिस स्टेशन में 11 मार्च को ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने 13 मार्च को जमशेदपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अर्जी दी थी।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 19 अप्रैल, 2007 को मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी राज को अपनी अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया। जब राज अदालत में उपस्थित नहीं हुए, तो गत साल मई में उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया। इसके बाद राज ने मामले को जमशेदपुर से महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को झारखंड उच्च न्यायालय के सुपूर्द कर दिया। राज को उच्च न्यायालय में भी राहत नहीं मिली और उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होने को कहा गया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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