बांग्लादेश ने आतंकवाद विरोधी कानून को सख्त बनाया
ढाका, 13 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के लिए नया आतंकवाद विरोधी कानून लागू किया है।
नए कानून के तहत कई तरह के अपराध मसलन जबरन पैसा वसूली, हथियार का कारोबार और आतंकवादी हमलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जैसे अपराध गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में होंगे। ऐसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है।
'दि डेली स्टार' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद ने अधिसूचना जारी कर 'आतंकवाद विरोधी अध्यादेश 2008' लागू कर दिया है। यह बुधवार से प्रभावी भी हो गया है।
इस अध्यादेश के तहत 'बांग्लादेश बैंक' को यह अधिकार मिल गया कि वह आतंकवादियों को वित्तीय सहायता देने वाले संदिग्ध लोगों के खाते सील कर सकती है।
नए अध्यादेश के तहत आतंकवादी वारदातों के लिए वित्तीय सहायता देने, भय का माहौल बनाने के लिए हत्या की घटना को अंजाम देने और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षो में बांग्लादेश में जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश, हरकत उल जेहाद इस्लामी जैसे आतंकवादी संगठनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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